कलेक्टर मौके पर जाकर देखे तालाब की भूमि पर न हो कोई निर्माण कार्य

रीवा, जबलपुर मप्र हाईकोर्ट ने रीवा जिले की रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत स्थित नयिन ग्राम के दल सागर तालाब पर अतिक्रमण के मामले को सख्ती से लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए रीवा कलेक्टर को निर्देशित किया है वह मौके पर जाकर सुनिश्चित करें कि तालाब की भूमि पर कोई निर्माण कार्य न हो। इसके साथ ही न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह जनहित याचिका रीवा रायपुर करचुलियान के ग्राम नयिन निवासी लाल बहादुर सिंह व आनंद सिंह की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता मोहित वर्मा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि गांव में स्थित दल सागर तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। जबकि पूर्व में हुई शिकायतों और अखबार में प्रकाशित खबरों पर कलेक्टर ने वर्ष 2021 में तालाब को तालाब ही रहने के निर्देश देते हुए उसे पूर्व स्थिति में यथावत् रखने के निर्देश दिये थे। इसके बावजूद भी भू-माफिया लगातार अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करते चले आ रहे है। मामले में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, कलेक्टर रीवा, एसडीओं, तहसीलदार रायपुर करचुलियान व दिलीप सूर्यवंशी को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने कलेक्टर को उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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