सतना: उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज) के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. एससी राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डॉ. राय पर कॉलेज की एक छात्रा के साथ अनुचित बातचीत करने का गंभीर आरोप है.
डॉ. राय द्वारा कॉलेज की छात्रा के साथ अनुचित बातचीत की शिकायत प्राप्त हुई थी. इस मामले की जांच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (रीवा संभाग) द्वारा कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए गए.पद के दुरुपयोग, अमर्यादित आचरण, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही के चलते राज्य शासन ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत डॉ. राय को निलंबित किया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रीवा स्थित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय तय किया गया है.
फाइल लटकाने वाले सहायक ग्रेड-3 पर भी गिरी गाज
उच्च शिक्षा में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 हर्ष रावत को डॉ. राय के निलंबन की प्रशासनिक स्वीकृति 17 फरवरी 2026 को ही प्राप्त हो चुकी थी. हालांकि, रावत ने सक्षम स्तर से मिले प्रशासनिक अनुमोदन के विपरीत टीप अंकित कर निलंबन आदेश का प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया और प्रकरण को अकारण लंबित रखा. इस स्वेच्छाचारिता और सेवा नियमों के उल्लंघन के चलते हर्ष रावत को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
छिडक़ा गया था गंगाजल
पूर्व प्राचार्य डॉ. राय के विरुद्ध गंभीर आरोप सामने आने पर छात्र संगठन सहित छात्र-छात्राएं आंदोलित हो गए थे. गंभीर आरोप व विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर संभाग स्तर की टीम द्वारा जांच की गई थी. जिसके प्रतिवेदन के आधार पर प्राचार्य डॉ. राय को निलंबित कर दिया गया था. सामने आए गंभीर आरोप और छात्रों के आक्रोश का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि डॉ. राय के स्थानांतरण के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल व पुष्प छिडक़ते हुए प्राचार्य कक्ष का शुद्धिकरण किया गया था.
