विद्युत चोरी प्रकरण में न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

बागली:देवास वृत्त के बागली संभाग के अंतर्गत चापड़ा वितरण केन्द्र के विद्युत चोरी प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश बागली द्वारा दिनांक 04.08.2026 को कंपनी (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) के पक्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। इस मामले में
अभियुक्त: देवेन्द्रसिंह आत्मज दिलीपसिंह सेंधवपर
आरोप: धारा 135 (1) (क) विद्युत अधिनियम के तहत एल.टी. पोल से बिना अनुज्ञा अवैध तरीके से डायरेक्ट तार जोड़कर ‘गुरुकृपा चिल्ड वॉटर प्लांट’ के लिए बिजली की चोरी की जा रही थी इस मामले में विभाग द्वारा प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय का आदेश आर्थिक झटका देने वाला रहा
न्यायालयीन आदेश (सजा एवं रिकवरी):
सजा: न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
जुर्माना: ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का अर्थदंड।

क्षतिपूर्ति (रिकवरी): कंपनी के पक्ष में ₹ 6,86,933/- (लगभग ₹ 7 लाख) की सिविल लायबिलिटी अधिरोपित की गई है।
अभियुक्त को यह राशि 7 दिवस के अंदर कंपनी के कार्यालय में जमा करने का आदेश है। तय समय में राशि जमा न करने की स्थिति में, निर्धारण आदेश दिनांक 27.08.2021 से 9% ब्याज सहित पूरी राशि की अदायगी करनी होगी।
उपरोक्त प्रकरण में mpeb बागली की तरफ से अधिवक्ता अरुण जायसवाल एवं अखिलेश मंडलोई एवं उनके सहायक द्वारा विद्युत विभाग का पक्ष रखा जिसमें उनका सहयोग कार्यपालन यंत्री निमेष कुमार एवं सहायक रवि दांगी द्वारा किया गया । मामले में आए आर्थिक दंड वाले फैसले से आसपास के विद्युत चोरी प्रकरण में बने अभियुक्तों की नींद उड़ गई है। नवभारत संवाददाता सुनिल योगी को वर्तमान कार्यपालन अभियंता
निखिल कुमार ने बताया की विद्युत चोरी करना अपराध है ।ऐसे मामले में प्रकरण बनने के बाद जो भी आर्थिक दंड हो उसे तत्काल जमा करना ही फायदेमंद है। न्यायालय में प्रकरण जाने के बाद पेनल्टी के साथ-साथ वकील फीस भी जुड़ जाती है। बागली क्षेत्र में 461से अधिक प्रकरण दर्ज है। जिसमें एक करोड़ 57 लाख रुपए की वसूली दर्ज है। जिनकी सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर मामलों में सीधे विद्युत कनेक्शन लेने के अपराध है

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