जबलपुर: ग्वारीघाट थाना अंतर्गत पोलीपाथर में बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले भू-माफियाओं पर शिकंजा कस दिया गया है। नगर निगम की लिखित शिकायत पर ग्वारीघाट पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध कॉलोनी निर्माण की धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।पुलिस के अनुसार, नगर पालिक निगम के कॉलोनी सेल प्रभारी व असिस्टेंट इंजीनियर सुनील दुबे (57) ने ग्वारीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पोलीपाथर के खसरा नंबर 18/2 की कुल 0.451 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जांच में अनियमितताएं और नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया।
कॉलोनी के विकास के लिए संयुक्त संचालक, नगर ग्राम निवेश से कोई भी ले-आउट या अभिन्यास अनुमोदित नहीं कराया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कालोनी विकास अनुमति प्राप्त किए बगैर ही भूखंड काटकर बेचे जा रहे थे नगर निगम प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए आरोपियों को एक के बाद एक कुल 5 बार आधिकारिक नोटिस जारी किए थे। आरोपियों ने न तो इन सरकारी नोटिसों का कोई समाधानकारक जवाब दिया और न ही कॉलोनी से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए। अधिकारियों को ठेंगा दिखाते हुए आरोपियों ने नोटिस मिलने के बाद भी मौके पर अवैध निर्माण कार्य जारी रखा।
ये बने आरोपी-
नगर निगम की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हिम्मत पटेल निवासी पटैल मोहल्ला, रामपुर संत नगर, रमेश कुमार पटेल निवासी पटैल मोहल्ला, रामपुर संत नगर, रामेत्री पटेल निवासी पटैल मोहल्ला, रामपुर संत नगर,चोखेलाल पटेल निवासी पटैल मोहल्ला, रामपुर संत नगर, डेविस स्वामी निवासी नर्मदा रोड पर एफआईआर दर्ज कर ली है
