सर्वोच्च अदालत ने इमरान की पार्टी को आरक्षित सीटों के लिए पात्र घोषित किया

इस्लामाबाद, 13 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को आरक्षित सीटों के लिए योग्य घोषित किया।

 

न्यायालय के इस फैसले से पीटीआई देश की नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ के फैसले के अनुसार यह फैसला पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) और पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों से वंचित करने के खिलाफ अपील पर किया गया।

 

इस साल की शुरुआत में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों को आठ फरवरी को आम चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद ईसीपी ने उनकी पार्टी से उसका चुनाव चिह्न छीन लिया था। बाद में, पीटीआई द्वारा समर्थित विजयी उम्मीदवारों ने आरक्षित सीटों पर दावा करने के लिए सुविधाजनक गठबंधन बनाने के लिए एसआईसी में शामिल हो गए। ईसीपी ने हालांकि आरक्षित सीटों को एसआईसी को देने से इनकार कर दिया और उन सीटों को अन्य राजनीतिक दलों के बीच वितरित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आठ न्यायाधीशों में पांच पीएचसी के निर्णयों को रद्द करने के पक्ष मत दिया। साथ ही, चुनाव नियामक के निर्णय को भी अमान्य घोषित कर दिया और इसे पाकिस्तान के संविधान के विरुद्ध करार दिया।

 

न्यायालय के फैसले के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग का 01 मार्च 2024 का आदेश संविधान की शक्तियों से परे, विधिसम्मत अधिकार से रहित और कानूनी रूप से प्रभावहीन घोषित हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव चिह्न् की कमी या इनकार किसी राजनीतिक दल के चुनाव में भाग लेने और उम्मीदवार खड़ा करने के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

 

न्यायालय ने फैसले में कहा कि पीटीआई एक राजनीतिक पार्टी है, जिसने 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य सीटें हासिल की हैं। न्यायालय ने कहा कि पीटीआई के 39 उम्मीदवारों को निर्वाचित सदस्यों के रूप में पुष्टि की गई है, जबकि एसआईसी में शामिल हुए शेष 41लोग देश की संसद के निचले सदन में पीटीआई को अपनी पार्टी के रूप में चुनने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

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