जिला अधिवक्ता संघ चुनाव 28 को


जबलपुर: जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के चुनाव 2026-28 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने प्रत्याशियों एवं मतदाताओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार न्यायालय परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर, पर्चे, पम्पलेट अथवा कटआउट लगाने पर रोक रहेगी। प्रचार के लिए केवल पोस्टकार्ड आकार के साइनिंग कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा।

इसके साथ ही निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध निराधार आरोप, नकारात्मक प्रचार या मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सामूहिक भोज, उपहार, पेन या डायरी जैसी सामग्री का वितरण भी वर्जित रहेगा। मतदान दिवस 28 जुलाई को केवल अधिवक्ताओं को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

विधि छात्र, प्रत्याशियों के स्वजन, मित्र अथवा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी अपने बैठने की व्यवस्था न्यायालय परिसर के बाहर फुटपाथ पर करेंगे तथा सभी न्यायालय गेट अवरोध मुक्त रखे जाएंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए प्रचार सामग्री स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उसका खर्च संबंधित प्रत्याशी से वसूला जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित प्रत्याशी के चुनाव को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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