जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने पनागर स्थित करीब सौ वर्ष पुराने शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल का सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल में विलय किए जाने के कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को कलेक्टर से निर्देश प्राप्त कर 30 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी नीलम श्रीवास्तव, जयसिंह खंगार व सोनीलाल प्रजापति की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पनागर नगर क्षेत्र के इस विद्यालय में लगभग 300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कलेक्टर जबलपुर ने 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत विद्यालय का विलय सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया है।
याचिका में कहा गया कि सिंगोद लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में कक्षा छठवीं से 10 वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अधिकतर विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, जिनके अभिभावक बच्चों को इतनी दूर भेजने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही बच्चों के लिए प्रतिदिन इतनी लंबी यात्रा करना भी व्यावहारिक और सुरक्षित नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने शासन से निर्देश लेकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
