
रीवा, मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को चौदहवे अपर सत्र न्यायाधीश संतोष तिवारी की न्यायालय ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
थाना रायपुर कर्चुलियान में पंजीबद्ध प्रकरण बनाम आदित्य प्रसाद तिवारी वगैरह के प्रकरण में आरोपी आदित्य प्रसाद तिवारी तनय रामायणशरण तिवारी उम्र 52 वर्ष पेशा खेती, सौरभ कुमार तिवारी उम्र 21 वर्ष पिता आदित्य प्रसाद तिवारी, गौरव तिवारी उम्र 20 वर्ष पिता आदित्य प्रसाद तिवारी, निखिल तिवारी उम्र 18 वर्ष पिता आदित्य प्रसाद तिवारी, अभिषेक तिवारी उम्र 26 वर्ष पिता लवकुश तिवारी, सभी निवासी ग्राम पुरास पो.महसाव थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में पांचो आरोपीगणों को धारा 324, 323/34 के अपराध में सिद्ध दोष पाते हुए धारा 324 भादवि 3 वर्ष का सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में छ:माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न जमा करने की स्थिति में धारा 324 में तीन-तीन माह व 323/34 में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया. अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक/शास.अघि.डी.एन.मिश्रा ने बताया कि घटना 22.6.2023 ग्राम पुरास की है. सडक़ में मवेशी बांधने को लेकर विवाद हुआ था. जिस पर आरोपियों ने हमला किया था.
