
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चावरपाठा के ग्राम गरहा स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बनाए जा रहे सामुदायिक भवन के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की है।
यह जनहित याचिका नरसिंहपुर निवासी अमित पेठिया की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बृजेन्द्र स्वरूप साहू व रविकांत शुक्ला ने पक्ष रखते हुए कहा कि उप-स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने सामुदायिक भवन का निर्माण होने से मरीजों की आवाजाहीए एंबुलेंस के आवागमन तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा। यह निर्माण सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता के प्रतिकूल है। प्रथमदृष्टया तर्कों को महत्वपूर्ण मानते हुए कोर्ट ने निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय को संबंधित विभाग से निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक रहेगी और अब सरकार के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
