अधिवक्ता संघ चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती, स्टेट बार काउंसिल से दो दिन में जवाब तलब

जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट व जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर में वरिष्ठ (भारसाधक) समिति नियुक्त कर दोनों बार संघों के एक साथ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी स्टेट बार काउंसिल को एडवांस नोटिस जारी किया है। प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने स्टेट बार को दो दिन के भीतर निर्देश लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

कोर्ट के समक्ष मध्य प्रदेश ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ और जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बार एसोसिएशन के उपविधियों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के 45 दिन पूर्व वरिष्ठ (भारसाधक) समिति गठित कर निष्पक्ष चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर तथा अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, अखलेश प्रजापति, परमानंद साहू, शिवांशु कोल ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले राज्य बार काउंसिल के प्रभारी अध्यक्ष को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल से 13 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

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