केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी एनपीएस के तहत मिलेंगे दो अतिरिक्त विकल्प

नयी दिल्ली, 07 जुलाई (वार्ता) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत दो अतिरिक्त निवेश विकल्प उपलब्ध कराये हैं।

पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी-75) और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (बीएलसी) नामक अतिरिक्त निवेश विकल्प पेश किये गये थे। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब इन निवेश विकल्पों को केंद्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी-75) का नाम अब एलसी-75-हाई रखा गया है। इसमें इक्विटी में 75 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है। इसे उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो लंबी अवधि में अधिक वृद्धि की क्षमता की तलाश में हैं।

बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (बीएलसी) का नाम अब एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड रखा गया है। इसमें इक्विटी में निवेश 50 प्रतिशत तक सीमित है, और 45 वर्ष की आयु से शुरू होकर इक्विटी आवंटन में धीरे-धीरे कमी आती है। यह विकास और स्थिरता के बीच संतुलन रखता है।

मंत्रालय ने बताया कि इन निवेश विकल्पों के विस्तार का उद्देश्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों में एनपीएस ग्राहकों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है, जिससे वे अपने पेंशन निवेश को अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और सेवानिवृत्ति नियोजन आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकें। ये विकल्प ग्राहकों को अधिक विकल्प देते हैं और केंद्रीय स्वायत्त निकायों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की आकर्षण क्षमता को बेहतर करते हैं।

 

 

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