स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कपूरथला, 03 जुलाई (वार्ता) बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। यह प्रतिबंध एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

जिला उपायुक्त आकाश बंसल ने शुक्रवार को बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत पूरे प्रदेश में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचने पर रोक लगायी गयी है। आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर की परिधि के भीतर स्थित सभी दुकानों, स्कूल कैंटीनों, टक शॉप्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी टीमों को निर्देश दिये हैं कि स्कूलों और बाजारों के आसपास लगातार विशेष जांच अभियान चलाया जाये, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या दुकान इन आदेशों का उल्लंघन करती पायी गयी तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह बच्चों के मस्तिष्क, हृदय, मानसिक स्वास्थ्य और पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।

 

 

 

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