रिपोर्ट मांगकर फाईल बंद करने का रवैया नहीं चलेगा: हाईकोर्ट

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इटारसी नगर पालिका में कथित 14.20 करोड़ के अवैध भुगतान मामले में स्पष्ट कर दिया है कि केवल अधिकारियों से प्रतिवेदन मंगाकर शिकायतों को लंबित नहीं रखा जा सकता। एकलपीठ ने मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर विधिसम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता इटारसी निवासी पत्रकार सुरेश कुमार चिंचवाड़ की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी,आनंद शुक्ला और अपूर्व त्रिवेदी ने पैरवी की। मामला इटारसी नगर पालिका परिषद में 35 माह के दौरान 14,20,51,378 के कथित अवैध भुगतान से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 85(2) तथा शासन के छह अगस्त 2022 के आदेश का उल्लंघन करते हुए फर्जी नोटशीट के आधार पर भुगतान किये गये, जिससे नगर पालिका को भारी वित्तीय क्षति हुई। आरोप तत्कालीन अध्यक्ष पंकज चौरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रितु मेहरा तथा अन्य अधिकारियों पर लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि कई शिकायतों और प्रतिवेदनों के बावजूद विभाग ने केवल आयुक्त से रिपोर्ट मंगाकर मामला लंबित रखा और ठोस जांच नहीं कराई। हाईकोर्ट ने इस रवैये पर अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष जताते हुए प्रमुख सचिव को शिकायतों की विधिवत जांच कर 90 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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