
दमोह। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अमर गोयल ने गांजा तस्करी के आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी भगवत पुत्र आशाराम आदिवासी, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम भियाना, थाना बटियागढ़ को धारा 20(बी)(ii)(सी) NDPS एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
14 नवंबर 2021 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इमलाई बायपास पर घेराबंदी की। आरोपी भगवत आदिवासी सारनाथ एक्सप्रेस से उड़ीसा से गांजा लेकर आया था। तलाशी में उसके पास नीले रंग की पॉलिथिन में 5 साड़ियों के नीचे रखे 5 पैकेटों में कुल 5 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी के पास गांजा रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर नमूने लेकर एफएसएल सागर भेजे। धारा 8/20 NDPS Act के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी भगवत आदिवासी को धारा 20(बी)(ii)(सी) NDPS एक्ट में 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक सविता बजाज द्वारा की गई ।
