दिल्ली की नयी ईवी नीति को कैबिनेट की मंजूरी, एक जुलाई से होगी लागू

नयी दिल्ली, 29 जून (वार्ता) दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और वाहन प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से नयी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नयी ईवी नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। श्रीमती गुप्ता के अनुसार नयी नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जायेगी। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक, तिपहिया वाहन पर 50 हजार रुपये तक और एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

उन्होंने कहा कि नीति में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने पर 5 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जायेगा। साथ ही राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा बढ़ाने के लिए 30 हजार से अधिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी ईवी नीति के तहत एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नये इलेक्ट्रिक ऑटो और एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर का ही पंजीकरण होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से केवल नये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जायेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी ) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जायेगी।

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