शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में च्वाईस फिलिंग की अनुमति, नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए च्वाईस फिलिंग की अनुमति दे दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि उनके नियुक्ति आदेश फिलहाल जारी नहीं किए जाएंगे और यह प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यह मामला डेढ़ हजार से अधिक अभ्यर्थियों से जुड़ा है।

दरअसल हाईकोर्ट में भोपाल निवासी प्रिया देव सहित अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन व अन्य प्रकरण की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार वर्मा व डॉ. ज्योति वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सभी याचिकाकर्ता एक जैसी शर्तों और विवाद से प्रभावित हैं, इसलिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करना व्यावहारिक नहीं होगा। इस पर न्यायालय ने संयुक्त याचिका दायर करने संबंधी आवेदन स्वीकार कर लिया।

अधिवक्ता वर्मा ने यह भी तर्क दिया कि इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 19 जून 2026 को अंतरिम राहत प्रदान की जा चुकी है। तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को च्वाईस फिलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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