
जबलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण में अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने निर्देश जारी किये थे। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसके अलावा एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 जून को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्रदान करने आवेदन दायर किया गया। एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार 24 जून को सुनवाई करने के निर्देश जारी किये थे।
याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। आवेदन में कहा गया था कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध में नहीं था। एकलपीठ ने आवेदन पर सुनवाई गुरुवार की निर्धारित की है। शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की।
