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भोपाल। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में किए जाने वाले प्रदर्शन की रोक को लेकर सोमवार को आदेश जारी किया है. पॉलिटेक्निक चौराहा एवं इसके निकट स्थित आकाशवाणी एवं किलोल पार्क चौराहे या इसके बीच किसी भी स्थान पर हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन को किये जाने से रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया. है.
जारी आदेशानुसार प्रायः देखने में आ रहा है कि भोपाल शहर के पॉलिटेक्निक चौराहा पर आये दिन किसी भी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगो को लेकर हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है.
शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे- एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल एवं गांधी मेडिकल कॉलेज आदि स्थलों पर आने-जाने हेतु एकमात्र सुविधाजनक मार्ग है, इसका कोई सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग शहर में उपलब्ध नहीं है. साथ ही शहर में आपातकालीन/आकस्मिक सेवाओं (इमरजेंसी सर्विस) जैसे- एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड आदि के आवागमन एवं विशिष्ट अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान आवागमन हेतु भी यह एकमात्र सुविधाजनक मार्ग होता है.
पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित होने से उक्त स्थल पर हड़ताल धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन किये जाने से यातायात बाधित होता है जिससे आमजनता को आवागमन में अत्यंत कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजित किये जाने से आपातकालीन/आकस्मिक सेवाओं के परिवहन में भी परेशानियों से मरीजों के जीवन में संकट उत्पन्न होने की संभावना रहती है. इसके दृष्टिगत पॉलिटेक्निक चौराहा एवं इसके निकट स्थित आकाशवाणी चौराहा एवं किलोल पार्क चौराहा एवं इनके मध्य किसी भी स्थनों पर हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/पुतला दहन आदि कार्यक्रम के आयोजन को किये जाने से रोकने के लिए इस क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.
समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है. यह आदेश लागू होने की दिनांक से आगामी 02 माह तक वैध रहेगा.
