बच्‍ची के साथ छेडछाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा

भोपाल। जिला अदालत ने बुधवार को एक नाबालिक बच्‍ची के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने बुरी नियत से नाबालिग का हाथ पकडा था.

अभियोजक ज्‍योति कुजूर ने बताया कि मनोहरलाल पाटीदार अनन्‍य विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) न्‍यायालय ने नाबालिक के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी पूरन सिंह आदिवासी को दोषी पाया है. अदालत ने पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी पूरन सिंह आदिवासी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदण्‍ड लगाया है. प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्‍योति कुजूर ने पैरवी की.

ज्‍योति कुजूर ने बताया कि घटना 7 मई 2025 की है. फरियादी अपनी माता के साथ पुलिस थाना अशोका गार्डन में रिपोर्ट कराई थी. फरियादी की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बच्‍ची को घर के पास स्थित दुकान पर सामान लेने के लिए भेजा था. करीब 20 मिनिट बाद बच्ची घर वापस आई और रोने लगी. बच्ची से पूछने पर उसने बताया कि दुकान पर अंकल ने 100 रूपये दिखाकर उसका हाथ खींचा और बेड टच किया. इसके बाद बच्ची के माता उसे साथ लेकर थाने गई और केस दर्ज किया गया. मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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