कालेज की मान्यता निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया व जस्टिस दीपक खोत की युगलपीठ ने सत्या साईं कालेज आफ एजुकेशन बालाघाट को राहत प्रदान की है। युगलपीठ ने कालेज मान्यता संबंधी विवाद में राज्य शासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

सत्या साईं कालेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरिंदर पाल सिंह रूपराह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर अंतरिम राहत दे चुका है। इस आधार पर समानता बनाए रखते हुए वर्तमान मामले में भी राहत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया। प्रथमदृष्टया मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने 14 मई 2026 के विवादित आदेश व उसके अनुपालन में जारी 15 मई 2026 के पत्र के संचालन और प्रभाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले को समान प्रकृति की एक अन्य याचिका के साथ 30 जून 2026 को सुनवाई किये जाने के निर्देश दिये है।

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