
जबलपुर। भोपाल के बहुचर्चित डकैती कांड में एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया है। आवेदक की तरफ से तर्क दिया गया कि वह विगत एक साल से जेल में निरुद्ध है और पीड़ित ने शिनाख्त परेड में उसकी पहचान नहीं की थी। हाईकोर्ट जस्टिस आर के वाणी की एकलपीठ ने आरोपी को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है।
गौरतलब है कि टीटी नगर में व्यापारी के साथ हुए डकैती के आरोप में आरोपी रेहान अली को गिरफ्तार किया था। उसकी तरफ से हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह विगत 16 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसके पास से सिर्फ छह लाख रुपये नगद ज़ब्त किये है। पीड़ित ने शिनाख्त परेड में उसकी पहचान नहीं की है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ट्रायल पूरी होने में काफी समय लग सकता है। राज्य सरकार की तरफ से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया।
