बिना अनुमति लगी प्रतिमा, गरमाई सियासत

सीधी। मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय इन्द्रजीत कुमार की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास बिना अनुमति के कल देर रात पूर्व मंत्री के समर्थकों द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रतिमा लगाने के बाद से जिले की सियासत गरमा गई है और प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है।

यहां बताते चलें कि मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री इन्द्रजीत कुमार के प्रतिमा स्थापना के लिए वर्ष 2023 में नगर पालिका परिषद सीधी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। नपा की बैठक में प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन प्रशासन से अनुमति नही मिलने के प्रतिमा स्थापित नही हो पाई।हालांकि इसके अनावरण और स्थापना की अनुमति के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास किए गए लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। वर्षों तक कोई निर्णय नही होने पर कल देर रात पूर्व मंत्री की प्रतिमा लगाने वाले

समर्थकों का कहना है कि वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद भी जब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तब स्थानीय नागरिकों और पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार के समर्थकों ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा को प्रस्तावित स्थल पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। सोमवार सुबह प्रतिमा स्थापना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे और इसे जिले के लोकप्रिय नेता को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। वहीं प्रतिमा स्थापना की इस प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े किए हैं। विरोध के स्वर सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

पूर्व मंत्री के समर्थकों ने देर रात लगाई प्रतिमा

शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस के सामने बीती देर रात समर्थकों द्वारा पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई। प्रतिमा स्थापना की जानकारी मिलते ही रात में ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट हो गया। रात में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

 

 

प्रतिमा स्थल पर जारी हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस के सामने कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। जिससे उक्त स्थल पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित हो गई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस बात का समाधान हो चुका है कि कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना अति आवश्यक है। अत: उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सीधी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउसके सामने जहां पर मूर्ति की स्थापना की गई है के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। चूंकि यह आदेश सीधी जिला क्षेत्र अंतर्गत सर्वसाधारण के विरुद्ध पारित किया जा रहा है सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक पर करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। अत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्रसारित करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।

 

इनका कहना है-

 

बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित करने के मामले में यदि कोई कार्रवाई होती है तो यह पता चल जायेगा।

 

प्रिया पाठक, डिप्टी कलेक्टर सहित सीएमओ नपा सीधी

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