पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाला पति गिरफ्तार 

सीधी। थाना बहरी अंतर्गत ग्राम दुअरा कला में सडक़ के किनारे एक अज्ञात महिला के अधजले शव के मामले का आज पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा कि पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 6 जून 2026 को थाना बहरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुअरा कला में सडक़ किनारे एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना बहरी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। घटनास्थल से जले-अधजले कपड़ों के टुकड़े, धागे के खोखे, जूट के बोरे के अवशेष एवं अन्य महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य बरामद किए गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल पर मिले कपड़ों के कटे हुए टुकड़ेए धागे के खोखे तथा सिलाई-कटाई से संबंधित अवशेषों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर संभावना व्यक्त की कि घटना का संबंध किसी टेलरिंग कार्य अथवा सिलाई व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति से हो सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी बहरी एवं विवेचना टीम को इसी दिशा में जांच करने, जिले भर में टेलरिंग व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों एवं गुमशुदगी संबंधी सूचनाओं का मिलान करने तथा प्रत्येक तथ्य का वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उनके मार्गदर्शन में की गई सुनियोजित विवेचना से प्रकरण को सुलझाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

पुलिस को जांच के दौरान मृतका की पहचान ममता नामदेव उम्र 35 वर्ष निवासी खैरा थाना कोतवाली जिला सीधी के रूप में हुई। मृतका अपने पति सुरेश नामदेव से अलग रह रही थी तथा न्यायालय द्वारा उसे भरण-पोषण राशि स्वीकृत की गई थी। मृतका अपनी पुत्री लक्ष्मी नामदेव के साथ सीधी में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करती थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतका एवं उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद एवं भरण-पोषण राशि को लेकर मतभेद चल रहे थे। दिनांक 5 जून 2026 को मृतका अपने पति से भरण-पोषण राशि लेने उसकी सिलाई दुकान पर गई थी, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी।

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हत्या एवं साक्ष्य मिटाने का प्रयास

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, परिजनों के कथनों एवं अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि भरण-पोषण राशि एवं पैसों के विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपी सुरेश नामदेव ने अपनी पत्नी ममता नामदेव की हत्या कर दी। अपराध को छिपाने की नीयत से आरोपी ने शव को बोरे में भरकर ग्राम दुअरा कला के पहाड़ी मार्ग के किनारे ले जाकर फेंक दिया तथा पहचान मिटाने एवं साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। घटनास्थल से बरामद सिलाई-कटाई से संबंधित सामग्री, धागे के खोखे, कपड़ों के टुकड़े एवं अन्य भौतिक साक्ष्य आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हुए। प्रकरण में आरोपी सुरेश नामदेव पिता रमेश नामदेव निवासी खैरा थाना कोतवाली जिला सीधी के विरुद्ध धारा 103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

सराहनीय पुलिस कार्यवाही

अज्ञात महिला के शव की पहचान स्थापित करने, हत्या के कारणों का पता लगाने एवं आरोपी तक पहुंचने में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के घटनास्थल निरीक्षण, अनुभवजन्य विश्लेषण एवं प्रभावी दिशा-निर्देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना बहरी पुलिस द्वारा सूक्ष्म भौतिक साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच एवं सतत विवेचना के माध्यम से इस अंधे कत्ल का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया।

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