नयी दिल्ली, 30 मई (वार्ता) घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्र ने कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्कों से अस्थायी रूप से छूट दे दी है। शनिवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह छूट 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार का कहना है
कि इस अस्थायी शुल्क छूट से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में कच्चे माल की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं को लक्षित राहत मिलेगी, और साथ ही घरेलू किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। माना जा रहा है कि ‘कुल मिलाकर, इस कदम से घरेलू कपड़ा उद्योग—विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों—के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे बाज़ार में कपास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।’

