नहीं बढ़ी अंतरिम राहत,ममता बनर्जी के भतीजे के मामले में अगली सुनवाई 16 जून को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।

दरअसल, मानहानि का केस आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया है। नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अभिषेक की ओर से याचिका दायर कर दलील दी गई थी कि वे वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। मामले में आगे हुई सुनवाई पर आवेदक की ओर से समय दिये जाने की प्रार्थना पर न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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