शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

इंदौर:नाबालिग से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मनीष अर्चवाल उम्र 21 साल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. साथ ही धारा 366 भादंवि में 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी दिया है. कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा भी की है.

अभियोजन के अनुसार, मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने 13 मार्च 2023 को पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि आरोपी मनीष से उसकी पहचान पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान हुई थी. आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहलाया और 2018 में पहली बार अपने घर बुलाकर जबरदस्ती संबंध बनाए. शिकायत में बताया गया कि इसके बाद आरोपी लगातार शादी का भरोसा देकर अलग-अलग जगहों, होटलों में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा.

फरवरी 2023 में भी आरोपी ने शादी का झांसा देकर होटल में बुलाया, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया. पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान मेडिकल परीक्षण और गवाहों के बयान दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था. मामले में विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने पैरवी की. कोर्ट ने 10 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

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