छतरपुर कलेक्टर सहित अन्य से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कलेक्टर छतरपुर, एसडीएम लवकुशनगर, तहसीलदार चंदला सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामला महज लिमिटेशन के आधार पर प्रकरण निरस्त किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।

याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी राजेंद्र अहिरवार की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की पैतृक संपत्ति और कृषि भूमि है। जिस पर वे करीब 40-50 वर्षों से काबिज हैं। 10-15 वर्ष पहले सह खातेदारों से आपसी बंटवारा हो गया था। सभी खातेदार आज भी उसी बंटवारे के अनुसार काबिज हैं। उक्त भूमि के सह खातेदार नत्थू द्वारा बंटवारा पेश कर पटवारी से सांठगांठ कर भूमि अपने नाम करवा ली गई। इसकी याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद में एसडीएम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। एसडीएम ने चार वर्ष के विलंब के आधार पर मामला निरस्त कर दिया गया। इसके उपरांत कलेक्टर के समक्ष अपील की। कलेक्टर ने सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकरण निरस्त कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

Next Post

दिल्ली कैपिटल्स ने बनाये आठ विकेट पर 142 रन

Fri May 8 , 2026
नयी दिल्ली 08 अप्रैल (वार्ता) पथुम निसंका (50), आशुतोष राणा (39) और केएल राहुल (23) के शानदार पारियों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 51वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आठ विकेट पर 142 रन का स्कोर बनाया। आज यहां […]

You May Like