एनआईए ने अंतर-राज्यीय गोला-बारूद तस्करी मामले में एक तस्कर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

नयी दिल्ली, (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को बताया कि उसने अंतर-राज्यीय अवैध गोला-बारूद तस्करी मामले में एक कुख्यात हथियार तस्कर परवेज आलम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इस मामले के तार बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैले हुए हैं।

आरोपी इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किए जाने वाला नौवां व्यक्ति है।

एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ बिहार के पटना स्थित एनआईए विशेष अदालत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दाखिल किए गए हैं।

इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनमें से आठ लोग, जिनके खिलाफ इस साल फरवरी में आरोपपत्र दाखिल किया गया था , अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। परवेज़ के खिलाफ 2013 से अब तक हथियारों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। उसे इस मौजूदा मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया था। यह मामला एक बड़े गिरोह से जुड़ा है जो प्रतिबंधित बोर के गोला-बारूद की तस्करी में शामिल है।

यह मामला मूल रूप से पिछले साल जुलाई में बिहार की स्थानीय पुलिस द्वारा चार आरोपियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में अवैध गोला-बारूद जब्त किए जाने के बाद दर्ज किया गया था।

एनआईए ने अगस्त 2025 में जांच अपने हाथ में लेने के बाद पाया कि यह गिरोह तीन स्तरों पर काम कर रहा था — मुख्य आपूर्तिकर्ता, प्रमुख बिचौलिए और नेटवर्क वाले खुदरा विक्रेता।

एजेंसी द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में की गई तलाशी और जांच के बाद हर स्तर पर काम करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

 

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