जबलपुर:हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। जिसके बाद लीज पट्टा मामले में कटनी निवासी गायत्री सोनी सहित अन्य को राहत मिल गई है। अवमानना प्रकरण में सुनवाई करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देकर कलेक्टर कटनी, आयुक्त नगर पालिका निगम कटनी को 30 दिनों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए। इसके तहत भूखंडों को लाटरी पद्धति के आधार पर हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। चूकी आवंटन के लगभग 30 वर्ष हो गए हैय अत: कब्जा देते समय लीज नवीनीकरण की कार्यवाही भी की जा सकेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व शुभंकर सोनकर ने पक्ष रखा।
