रहली और गढ़ाकोटा में अवैध सिंचाई पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

सागर। सागर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए जिले की रहली एवं गढ़ाकोटा तहसील में आगामी ग्रीष्मकाल के समाप्त होने तक जल का भण्डार सुरक्षित बनाये रखने हेतु ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट रोकने के लिएअवैध सिंचाई पर प्रतिबंध लगाया है।रहली एवं गढ़ाकोटा में आगामी ग्रीष्मकाल में जल संकट की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए रहली में फिल्टर प्लांट से एवं गढाकोटा में मोठारडेम से नदी के किनारे दोनो तरफ 05 कि.मी. ऊपर तक अवैध सिंचाई के कारण नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये अवैध सिंचाई के कारण निकट भविष्य (ग्रीष्मकाल) में रहली एवं गढाकोटा में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना संभावित है।ग्रीष्मकाल में भावी पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परीरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत रहली में फिल्टर प्लांट से एवं गढ़ाकोटा में मोठारडेम से सुनार नदी के किनारे दोनो तरफ 05 कि.मी. ऊपर तक सुनार नदी से पानी के अन्य उपयोग (पेयजल से भिन्न) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।

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