जिले में दोपहर के समय पशुओं से माल ढुलाई पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ग्वालियर: गर्मी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रूचिका चौहान ने जिले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच पशुओं से किसी भी प्रकार का वजन ढोने अथवा सवारी ढोने पर प्रतिबंध रहेगा।जिले में इन दिनों तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में तांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊँट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधों के माध्यम से वजन ढोने या सवारी कराने से पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, यहां तक कि उनकी मृत्यु की आशंका भी बनी रहती है।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने “प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960” एवं “क्रुएल्टी टू ड्राफ्ट एवं पैक एनिमल्स रूल्स 1965” के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंध लागू किया है। आदेश के अनुसार दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच पशुओं से संचालित सभी प्रकार के परिवहन एवं भारवाही कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन कर पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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