
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने दिवंगत बैंक कर्मी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके लिए तीन माह की समय-सीमा नियत की है। याचिकाकर्ता भोपाल निवासी रितेश रैकवार की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित कुमार व रूपलाल चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता राजेश रैकवारी इंडियन ओवरसीज बैंक की भरतपुरी शाखाए उज्जैन में अधिकारी स्केल, वर्ग-दो के पद पर कार्यरत थे। 16 जून 2022 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। जिसके बाद नियमानुसार आश्रित पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन बैंक ने याचिकाकर्ता का आवेदन 33 वर्षीय अविवाहित युवक होने के नाते निरस्त कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।
