फ्लाई ऐश परिवहन पर सख्ती, थर्मल प्लांटों को सात दिन में सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट देने के निर्देश

सिंगरौली: जिले में फ्लाई ऐश के सुरक्षित और नियमानुसार परिवहन को लेकर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमुख थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया है कि फ्लाई ऐश का परिवहन अब पूरी तरह से तारपोलीन से ढंके वाहनों के माध्यम से ही किया जाए, ताकि रास्ते में राख के फैलाव को रोका जा सके।
जारी निर्देशों के अनुसार प्लांटों के एक्जिट गेट पर उच्च गुणवत्ता वाले पीटीजेड कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों की निगरानी की जा सके। इसके साथ ही परिवहन मार्गों पर नियमित पानी का छिड़काव, वाहनों की ओवरलोडिंग पर रोक और तय मानकों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।बोर्ड ने पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और फ्लाई ऐश प्रबंधन नियम 2021 के पालन पर विशेष जोर दिया है। निर्देशों में कहा गया है कि फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाना आवश्यक है, ताकि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
प्रबंधन से कहा गया है कि वे अपने संविदाकारों के माध्यम से परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह मानकों के अनुरूप संचालित करें और सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैमरों की जानकारी भी बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी।बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और आमजन को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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