जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने साकेत नगर पार्क में स्थिति क्रिकेट एकेडमी हटाने पर रोक लगा दी।एकलपीठ ने स्पष्ट कि वहां सिर्फ कालोनी के बच्चे ही खेलते हैं, इसलिए उसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता।दरअसल याचिकाकर्ता साकेत नगर युवा समिति की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि नगर निगम जबलपुर के कार्यपालन यंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए क्रिकेट एकेडमी संचालन, नेट सहित अन्य मटेरियल हटाने का आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में हाईकोर्ट ने निगमायुक्त को चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आदेश की मनमानी व्याख्या कर पार्क में क्रिकेट एकेडमी संचालन को अतिक्रमण करार देकर हटाने का आदेश दे दिया। जिससे व्यथित होकर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
