जबलपुर: अधारताल थाना अंतर्गत खजरी खिरिया स्थित कबाड़ गोदाम में छापेमारी के बाद हुई जांच पड़ताल में अवैध स्क्रैप कारोबार का भंड़ाफोड़ हुआ है गोदाम में बिना अनुमति गाडिय़ों को काटा जा रहा थ। टैक्स चोरी कर राजस्व को चूना लगा शासन के नियमों को ताक पर रखकर वाहनों को अवैध रूप से खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि मिलीभगत से बिना किसी वैध अनुमति के वाहनों को स्क्रैप करा दिया और उससे होने वाले लाभ को बेईमानी से आपस में बांट लिया। वाहनों का न तो समय पर नवीनीकरण कराया गया और न ही नियमानुसार उनका निरस्तीकरण हुआ। शासन को देय टैक्स जमा किए बिना ही वाहनों का संचालन जारी रखा और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर को आरटीओ में सरेंडर न कराते हुये बिना वैद्य दस्तावेज के वाहनों को अवैध रूप से स्क्रैप करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
अधारताल पुलिस ने बताया कि खजरी खिरिया स्थित शेख आरिफ पिता शेख युसूफ 37 वर्ष निवासी शंकर होटल के पास बेलबाग के कबाड़ गौदाम मेें अवैध रूप से कारोंं को काटकर स्कैप के रूप में तब्दील किए जाने की सूचना पर 9 अप्रैल को थाना एवं क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की थी जहां वाहन क्रमांक डीएल 1/ आर 9698 खडा मिला जिसमे पूरा स्कैप लोड था गैरिज के मालिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वाहन क्रमांक एमपी 20.सीए 6862, एमपी 20 एफए 6828 व वाहन क्रमांक एमपी 20 एफ 6243 की कटिंग करवाया और तीनों वाहनों का स्क्रैप का सामान उसके द्वारा वाहन क्रमांक डीएल 1/ आर 9698 में लोड कराया गया है । मौके पर वाहन क्रमांक एमपी 20 सीसी 7962 इंडिका विस्टा भी आधी कटी हुयी थी इंजन खोलकर बाहर रखा हुआ था जिसके संबंध में पूछने पर शेख आरिफ द्वारा बताया गया इस वाहन को भी उसके द्वारा ही कटवाया जा रहा है।
चारो वाहनो के दस्तावेज मांगे गये जिसके द्वारा उक्त चारों वाहनों का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रस्तुत किया एवं जब शेख आरिफ से गाडी काटने के वैध परमीट या गुमास्ता दस्तावेज एवं जिन गाडियों को काटा गया है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को आरटीओ में सरेण्डर करने के दस्तावेज व वाहनों को जिन मालिको से क्रय किया गया है उसका शपथपत्र एवं एग्रीमेंट आदि कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते सभी माल को जब्त किया गया था। जांच में पाया गया कि सभी वाहनों को अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुमति के अन्य लोगों से मिलकर शासन के नियमों का पालन न कर वाहनों का स्कैप कराकर अवैध लाभ लिया जा रहा था। वाहनों का न तो समय पर नवीनीकरण कराया गया और न ही नियमानुसार उनका निरस्तीकरण हुआ। शासन को देय टैक्स जमा किए बिना ही वाहनों का संचालन जारी रखा और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया था। मामले में गोदाम मालिक, शेख 37 वर्ष निवासी शंकर टोला के पास बेलबाग एवं अरबाज निवासी छोटी ओमती आठनल बेलबाग के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है
