आवास आवंटन में फर्जीवाड़ा: एक कामगार को दो आवास, अधिकारी किराए के मकानों में रहने को मजबूर

परासिया: वेकोलि पेंच क्षेत्र की कंपनी कॉलोनियों में आवास आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में गैर-कामगारों के कब्जे के चलते कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी खुद किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं।जीएम एरिया यूनिट में पदस्थ एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें आवंटित कंपनी आवास पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति ने कब्जा जमा रखा है, जिसके कारण उन्हें बाहर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल कंपनी प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों का भी हनन है।

वहीं दूसरी ओर, न्यूटन उपक्षेत्र में एक कामगार को दो आवास आवंटित किए जाने का मामला भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार, उपक्षेत्रीय कल्याण समिति की अनुशंसा पर कामगार शारिक को कंपनी आवास आवंटित किया गया। जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि संबंधित कामगार के पास पहले से कोई आवास आवंटित है, तो उसे 7 दिनों के भीतर रिक्तता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस मामले में एक अन्य कामगार ने महाप्रबंधक को शिकायत करते हुए बताया कि संबंधित व्यक्ति के पास पहले से ही एक कंपनी आवास मौजूद है, बावजूद इसके उसे दूसरा आवास भी आवंटित कर दिया गया। आरोप है कि उपक्षेत्रीय प्रबंधन ने बिना पर्याप्त जांच के केवल समिति की अनुशंसा के आधार पर आवंटन कर दिया।गौरतलब है कि पेंच क्षेत्र में कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 11 हजार आवास हैं, जबकि वर्तमान में यहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या महज 27सौ से 3हजार के बीच है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 8 हजार आवासों पर गैर-कामगारों का कब्जा हो सकता है।यह पूरा मामला कंपनी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। यदि समय रहते उचित जांच और कार्रवाई नहीं की गई, तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है।

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