एमपी-एमएलए कोर्ट: भ्रष्टाचार मामले में दतिया विधायक राजेंद्र भारती दोषी करार, सजा पर फैसला कल

भोपाल। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी ठहराया है। यह मामला उनके दतिया भूमि एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष रहने के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। अदालत ने बुधवार को सुनाए फैसले में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी माना।

न्यायालय ने फैसले के बाद सख्त रुख अपनाते हुए भारती को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के निर्देश दिए। लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह निर्णय सुनाया। अब गुरुवार को सजा की अवधि को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा।

इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रहा है, जबकि समर्थक कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।

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