
सोहागपुर। यदि उपभोक्ता चालू वित्तीय वर्ष में अपने टैक्स की राशि जमा नहीं करेंगे तो उन्हें 1 अप्रैल से दोगुनी राशि जमा करनी पड़ेगी। यह बात सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा ने चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि संपत्ति कर में 50% की छूट है। यदि दुकानदार 31 मार्च तक यह राशि जमा कर देता है तो उसे कम टैक्स जमा करना होगा। नहीं तो 1 अप्रैल के बाद पेनल्टी स्वरूप दुकानदार को दोगुना टैक्स जमा करना होगा। सीएमओ श्री शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के सभी कर्मचारी कर वसूली में लगे हुए हैं। कर्मचारियों के लगभग 9 दल विभिन्न वार्डों में विविध प्रकार के कर वसूलने का काम कर रहे हैं। नगर परिषद की टीमों के द्वारा पिछले चार दिनों में 5 लाख 57 हजार रुपए से अधिक की कर वसूली की है। सीएमओ ने बताया कि कर वसूली में उपभोक्ता भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं जब कर्मचारी टैक्स वसूली के लिए उपभोक्ता के घर पहुंचते हैं तो उन्हें आदर पूर्वक जलपान कराते हुए उपभोक्ता टैक्स भी भर रहे हैं। कुछ जागरूक श्रेणी के उपभोक्ता कार्यालय आकर भी टैक्स जमा कर रहे हैं। अगले एक सप्ताह में नगर परिषद की पूरी टीम अधिक से अधिक कर वसूलने का काम करेगी। नगर परिषद की ओर से राजस्व शाखा प्रभारी संजय परसाई ने बताया कि संपत्ति कर , जल कर एवं दुकानों की प्रीमियम राशि वसूलने का काम कर्मचारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। शासन की मंशानुसार ई नगर पालिका के तहत कर की वसूली ऑनलाइन मोड में की जा रही है। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आगामी 31 मार्च तक चालू वर्ष का टैक्स जमा करने की अपील सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा ने नगर के उपभोक्ताओं से की है। नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल ने कहा कि यदि उपभोक्ता मार्च में ही अपने टैक्स की राशि जमा कर देते हैं तो वह पेनल्टी से बच सकते हैं।
