करूर की अदालत ने पेट्रोल बम हमले मामले में नौ आरोपियों को ठहराया दोषी

चेन्नई, 24 मार्च (वार्ता) तमिलनाडु के करूर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने साल 2012 में पेट्रोल बमों से हमला कर सात लोगों की हत्या करने के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को मिलने वाली सजा बाद में सुनाई जाएगी।

इस मामले में दो नाबालिगों सहित कुल 13 लोग आरोपी थे। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों पर करूर जिला एवं सत्र न्यायालय में चले मुकदमे के दौरान, दो आरोपियों रामर पांडी और मुथु विजयन की हत्या हो गई, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में हुयी।

यह घटना 30 अक्टूबर, 2012 की रात की है। तब पीड़ित मदुरै से रामनाथपुरम लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर वाहन पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। इसमें सात लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए।

 

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