
सीधी। कोतवाली पुलिस ने बैंक परिसर के भीतर उच्च सुरक्षा एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध वीडियोग्राफी करने और स्टाफ को धमकाने वाले आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की है। दिनांक 19 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा पड़ैनिया के शाखा प्रबंधक राजवीर यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अंबिकेश सिंह बघेल निवासी सीधी ने बैंक परिसर में प्रवेश कर बिना किसी अनुमति के हंगामा किया और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। आरोपी अंबिकेश सिंह बघेल द्वारा बैंक के प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर अपने मोबाइल से कर्मचारियों और बैंक की आंतरिक गतिविधियों की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। आरोपी द्वारा फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई, जिससे बैंक की सुरक्षा व्यवस्था और ग्राहकों की गोपनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। बैंक जैसे संवेदनशील संस्थान में बिना अनुमति वीडियोग्राफी करना सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है।
आरोपी द्वारा बैंक नियमों के विपरीत मनमाने तरीके से ऋण स्वीकृत कराने हेतु बैंक स्टाफ पर अनुचित दबाव बनाया गया। नियमानुसार कार्य करने की बात कहने पर आरोपी उग्र हो गया और शाखा प्रबंधक व अन्य कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस कृत्य से बैंक के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई और वहां मौजूद स्टाफ व ग्राहकों के बीच भय का माहौल बन गया।आवेदक की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
