श्रीनगर, 21 जून (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू होने की घोषणा के एक दिन बाद भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को राज्य की मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त संशोधन का आदेश दिया।
ईसीआई ने जम्मू-कश्मीर और तीन अन्य राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विशेष संक्षिप्त संशोधन का आदेश दिया है, जहां वर्षांत में चुनाव होंगे।
ईसीआई की ओर से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के लिए चुनाव कराये जायेंगे और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1950 की धारा 21 (2) में प्रावधान है कि विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले अर्हता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। तदनुसार 01 जुलाई- 2024 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र नागरिकों के पंजीकरण और मतदाता सूची सुधार के उद्देश्य से आयोग ने फोटो मतदाता सूचियों का दूसरा सारांश संशोधन करने का निर्णय लिया है।
पत्र में कहा गया है कि संशोधन अभ्यास 25 जुलाई से शुरू होगा और 20 अगस्त को समाप्त होगा। संशोधन प्रक्रिया से पहले चुनाव आयोग 25 जून से 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और तीन राज्यों में संशोधन-पूर्व प्रक्रियाएं पूरी करेगा।
गौरतलब है कि पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने ईसीआई को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुरुवार को श्रीनगर में एसकेआईसीसी में ‘युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू-कश्मीर को बदलना’ कार्यक्रम में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। उन्होंने कहा,“जम्मू कश्मीर के लोग स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और उनके माध्यम से समस्याओं के समाधान के तरीके खोजेंगे। इसलिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वह दिन दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू-कश्मीर की नयी सरकार चुनेंगे। वह दिन जल्द ही आयेगा जब जम्मू-कश्मीर एक बार फिर राज्य के रूप में अपना भविष्य गढ़ेगा।”