जबलपुर: लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यू कारित करने वाले आरोपी चालक मकसूद शाह को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी ऋचा बठेजा की अदालत ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास व साढ़े पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में शासन की ओर से एडीपीओ अजीता सिंह बैस ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 15 फरवरी 2016 को मृतिका शशि चौरसिया उखरी रोड से कन्हैया सोनी के साथ मोटर साइकिल एमपी 20 एमजी- 9120 में बैठकर जा रहीं थी।
उसी समय कार क्रमांक एमपी 20 सीई-3908 के चालक मकसूद शाह ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से उनकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल शशि को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां तीन दिन बाद 19 फरवरी 2016 को उनकी मौत हो गई। उक्त मामले में लार्डगंज पुलिस ने धारा 304 ए का प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी कार चालक को उक्त सजा से दंडित किया।
