इंदौर: शहर से संचालित इंटर स्टेट और स्लीपर बसों के सुरक्षित परिचालन को लेकर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में बस संचालकों एवं प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में यात्रियों व नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बस संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों और आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए.
बैठक पुलिस आयुक्त के निर्देशन में आयोजित हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) आरके सिंह, पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी, यातायात प्रबंधन के अधिकारीगण, एआरटीओ राकेश गुप्ता तथा विभिन्न बस ऑपरेटर एवं ट्रांसपोर्ट अधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग एप पर केवल अधिकृत स्टॉपेज ही दर्शाए जाएं तथा बसों में सवारियां यार्ड से ही बैठाई जाएं. सड़क पर बस खड़ी कर यातायात बाधित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में यह निर्देश दिए गए
बैठक में सभी बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करने तथा उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स और इमरजेंसी गेट की उपलब्धता अनिवार्य बताई गई. बसों की फिटनेस, निर्धारित तकनीकी मानकों और वैध दस्तावेजों की नियमित जांच करने, खराब वाहनों का संचालन रोकने तथा भारी वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंसधारी चालकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.
की जाएगी ट्रैफिक नियमों के पालन की समीक्षा
अधिकारियों ने बैठक में ड्राइवरों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, प्रशिक्षण एवं पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर भी जोर दिया. बैठक में संचालकों ने निर्देशों के पालन में सहयोग का आश्वासन दिया. यातायात पुलिस और आरटीओ द्वारा शीघ्र ही विशेष अभियान चलाकर नियमों के पालन की समीक्षा की जाएगी. उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
