नवीन आपराधिक कानून, एससी/एसटी एक्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर मिला प्रशिक्षण

इंदौर: लोक अभियोजन मध्यप्रदेश, भोपाल के तत्वावधान में इंदौर संभाग के अभियोजन अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता संवर्धन के लिए एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होटल अमर विलास में आयोजित की गई.कार्यशाला का आयोजन उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में किया. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने किया.

विशेष अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश बीएल प्रजापति ने की. दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ. उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने दिया. संचालक बीएल प्रजापति ने नवीन आपराधिक कानून 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलते विधिक परिदृश्य में अभियोजन अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण आवश्यक हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी.

न्यायमूर्ति शुक्ला ने एट्रोसिटीज एक्ट में अभियोजन की प्रभावी भूमिका पर डाला प्रकाश
मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने एससी/एसटी (एट्रोसिटीज) एक्ट 1989 के अंतर्गत प्रकरणों में अभियोजन की प्रभावी भूमिका पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया. वहीं वाणिज्यिक न्यायालय इंदौर के न्यायाधीश अमित सिंह सिसोदिया एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मंदसौर चिराग अरोड़ा ने नवीन आपराधिक कानून 2023 के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया.

जबकि मनोवैज्ञानिक ईशा देशपांडे ने पैरवी के दौरान तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान दिया, जबकि कार्यक्रम के प्रारंभ में योगाचार्य डॉ. दक्षदेव गौड़ ने मेडिटेशन कराया. कार्यशाला में इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों से शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों ने सहभागिता की. समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. आभार प्रदर्शन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने किया तथा संचालन ज्योति आर्य ने किया

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