भिवंडी (ठाणे) | कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। मानहानि के इस पुराने मामले में उन्हें विशेष रूप से नए जमानतदार की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। दरअसल, उनके पिछले जमानतदार और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का दिसंबर 2025 में निधन हो गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें नया गारंटर पेश करने को कहा था। राहुल गांधी की ओर से इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जमानतदार के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है।
यह पूरा मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में दी गई एक चुनावी रैली से जुड़ा है। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ होने का आरोप लगाया था। कुंते का दावा है कि इस आधारहीन और झूठी टिप्पणी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की वैश्विक छवि को गहरा आघात पहुँचा है। इसी शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा चल रहा है।
अदालत में ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता राजेश कुंते का क्रॉस-एग्जामिनेशन और पुनर्परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई जनवरी में होनी थी, लेकिन नए जमानतदार की तकनीकी जरूरत के कारण मजिस्ट्रेट ने अगली तारीख 21 फरवरी तय की थी। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे की दलीलें पेश की जाएंगी, जिस पर पूरे राजनीतिक गलियारे की नजर बनी हुई है।

