जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने अपर आयुक्त सागर संभाग के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।याचिकाकर्ता ग्राम रानीपुर तहसील चंदला जिला छतरपुर निवासी लोटन साहू की ओर से अधिवक्ता शंभू दयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आबादी की भूमि पर अपीलार्थी का पैतृक मकान है।
वह उसमें परिवार सहित निवासरत है। उसे भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया है। इसके बावजूद द्वेष रखने वाले पड़ोसियों ने भूमि से बेदखली का आदेश पारित करा लिया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई। जिसमें पाया गया कि तहसीलदार ने बिना सीमांकन किए अवैध आदेश पारित किया है। जिसके बाद वह आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद आगे चलकर अपर आयुक्त सागर ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया। इसलिए हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
