
सतना/ मैहर। मैहर जिले के रामनगर विकासखण्ड में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिये गये आवंटन के दुरूपयोग और राशि के गबन संबंधी प्रकरण ध्यान में आने पर मैहर कलेक्टर रानी बाटड ने जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निष्कर्षो के अनुरूप सख्त कार्यवाही अमल में लाई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने शासकीय हाईस्कूल मनकहरी के प्रभारी प्राचार्य मूल पद माध्यमिक शिक्षक राजेश कुमार साकेत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिरहाई के प्रभारी प्राचार्य मूल पद माध्यमिक शिक्षक रामाधार वर्मा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझटोलवा के प्रभारी प्राचार्य मूल पद माध्यमिक शिक्षक कामता प्रसाद तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत गंभीर कदाचरण पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में तीनों अपचारी प्रभारी प्राचार्य का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अमरपाटन नियत किया गया है।
शासकीय हाईस्कूल मनकहरी के प्रभारी प्राचार्य राजेश कुमार साकेत द्वारा विद्यालय को भवन मरम्मत, लघु निर्माण, पार्किंग शेड एवं साइकिल स्टैण्ड निर्माण के लिए संचालनालय द्वारा प्राप्त आवंटन से 24 लाख 79 हजार 383 रूपये का आहरण नियम विरूद्ध तरीके से करते हुए वाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मटेरियल सप्लायर 55 प्रताप नगर विदिशा रोड भोपाल को भुगतान किया गया है। बिना कार्य पूर्णता के भुगतान स्वीकृति आदेश पर स्वीकृति और आहरण की कार्यवाही कर कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान किये जाने की नियम विरूद्ध कार्यवाही पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिरहाई के प्रभारी प्राचार्य मूल पद माध्यमिक शिक्षक रामाधार वर्मा भवन मरम्मत, लघु निर्माण, पार्किंग शेड एवं साइकिल स्टैण्ड निर्माण के लिए संचालनालय द्वारा प्राप्त आवंटन से 24 लाख 94 हजार 674 रूपये का आहरण नियम विरूद्ध तरीके से करते हुए महाकाल टेªडर्स शाप नम्बर 2 फर्स्ट फ्लोर महाराज टावर पंजाब एण्ड सिंध बैंक सतना के पास फर्म को भुगतान किया गया है। बिना कार्य पूर्णता के भुगतान स्वीकृति आदेश पर स्वीकृति और आहरण की कार्यवाही कर कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान किये जाने की नियम विरूद्ध कार्यवाही पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझटोलवा के प्रभारी प्राचार्य मूल पद माध्यमिक शिक्षक कामता प्रसाद तिवारी को भवन मरम्मत, लघु निर्माण, पार्किंग शेड एवं साइकिल स्टैण्ड निर्माण के लिए संचालनालय द्वारा प्राप्त आवंटन से 23 लाख 89 हजार 845 रूपये का आहरण नियम विरूद्ध तरीके से करते हुए महाकाल टेªडर्स शाप नम्बर 2 फर्स्ट फ्लोर महाराज टावर पंजाब एण्ड सिंध बैंक सतना के पास फर्म को भुगतान किया गया है। बिना कार्य पूर्णता के भुगतान स्वीकृति आदेश पर स्वीकृति और आहरण की कार्यवाही कर कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान किये जाने की नियम विरूद्ध कार्यवाही पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व इसी मामले में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर और शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सुलखमा के प्राचार्य को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है।
