विदेश से लौटने वालों को राहत, ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा बढ़ी; अब ज्यादा मूल्य का सामान साथ ला सकेंगे यात्री

नई दिल्ली। विदेश यात्रा से लौटने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब उन्हें पहले की तुलना में अधिक कीमत का सामान बिना कस्टम टैक्स चुकाए लाने की छूट मिलेगी। इस बदलाव से खासतौर पर नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और एनआरआई वर्ग को सीधा फायदा होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब हवाई या समुद्री मार्ग से भारत लौटने वाले भारतीय मूल के निवासी और पर्यटक 75 हजार रुपये तक का विदेशी सामान बिना किसी ड्यूटी के ला सकेंगे। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी। नए बैगेज नियम 2026 लागू होने के साथ यह संशोधन प्रभावी हो गया है। हालांकि यह छूट केवल उन यात्रियों के लिए है जो भूमि मार्ग से भारत नहीं आ रहे और जिनका सामान उनके साथ मौजूद हो।

लंबे समय से विदेश में रह रहे भारतीयों को भी नई सीमा का लाभ मिलेगा। जो लोग 12 महीने तक विदेश में रहे हैं, वे डेढ़ लाख रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे, जबकि एक से दो साल के बीच विदेश में रहने वालों के लिए यह सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। इससे प्रवासी भारतीयों को वापसी के समय आर्थिक राहत मिलेगी।

सोने के गहनों पर अलग प्रावधान

सरकार ने सोने और कीमती धातुओं के गहनों के लिए अलग नियम तय किए हैं। एक वर्ष से अधिक समय विदेश में रहने वाली महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना ड्यूटी ला सकेगी, जबकि अन्य यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम निर्धारित की गई है। शर्त यह है कि गहने व्यक्तिगत उपयोग के सामान का हिस्सा हों।

नए नियमों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने और यात्रियों पर कर भार कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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