यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर घमासान, आज सवर्ण संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी

नई दिल्ली: उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लागू किए गए यूजीसी के Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 आज बड़े विवाद का रूप ले चुके हैं। ताज़ा हालात में सवर्ण और जनरल कैटेगरी से जुड़े संगठनों ने नियमों को “एकपक्षीय” बताते हुए दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर, इन नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ भी दाखिल की जा चुकी हैं।

यूजीसी के नए नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में Equal Opportunity Centre और Equity Committees बनाना अनिवार्य किया गया है। इन समितियों को जातिगत और अन्य प्रकार के भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निगरानी और समाधान का अधिकार दिया गया है। नियमों में SC, ST और OBC वर्ग को विशेष सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान है, जिसे लेकर सवर्ण समाज के कुछ वर्गों में नाराज़गी है।
विरोध करने वालों का कहना है कि इन नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के लिए समान सुरक्षा प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और झूठी शिकायतों पर दंड का कोई सख्त प्रावधान न होने से दुरुपयोग की आशंका है। इसी मुद्दे को लेकर हाल के दिनों में प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल देखी गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा विरोध स्वरूप इस्तीफा दिए जाने की घटना ने विवाद को और हवा दे दी है।
राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला गर्माया हुआ है। कुछ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने नियमों को संशोधित करने या वापस लेने की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार और यूजीसी का पक्ष है कि ये नियम किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि कैंपस में समानता और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।फिलहाल स्थिति यह है कि एक ओर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन पर सबकी नजर है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से आगे की दिशा तय होगी। शिक्षा जगत, छात्र संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच यह बहस लगातार तेज होती जा रही है कि ये नियम समावेशिता की दिशा में कदम हैं या नए विवाद की वजह।

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