
भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित अशासकीय स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की तिथि को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी लेकिन तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं के मद्देनजर इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी किया गया है।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम 11 के उपनियम 4(ग) के अंतर्गत अगर कोई स्कूल निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो उस स्कूल को मान्यता विहीन माना जाएगा और विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
